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उच्च शिक्षा विभाग में तैनात डीपीई को हायर ग्रेड पेस्केल देने के आदेश
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) में कार्यरत डीपीई को हायर ग्रेड पेस्केल (Higher Grade Pay Scale) देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसे जारी करने के लिए विभाग को 6 सप्ताह का समय दिया है।
विभाग की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए ओपिनियन के आधार पर कोर्ट (Himachal High Court) ने यह निर्णय सुनाया है। शिव देव और अन्य द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि विभाग में कार्यरत कुछ डीपीई को सरकार ने हायर ग्रेड पेस्केल जारी किया है, जबकि प्रार्थी और अन्य डीपीई केवल प्लस वन और प्लस तू कक्षाओं को पढ़ने के कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें हायर ग्रेड पेस्केल नहीं जारी किये गया है जो कि गैरकानूनी है। अदालत के समक्ष इस मामले पर कई बार सुनवाई हुई। 25 मई को विभाग द्वारा जारी किये गए पत्र के अनुसार अदालत को बताया गया कि राज्य के महाधिवक्ता से प्राप्त कानूनी राय के अनुसार प्रार्थियों को यह लाभ नियमितीकरण की तारीख से दिया जायेगा। विभाग द्वारा जारी इस पत्र के आधार पर अदालत ने इस मामले का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए कि प्रार्थियों को देय वित्तीय लाभ आगामी छह सप्ताह में जारी किये जाएं।
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