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हिमाचल हाईकोर्ट का सवाल, सरकार नए जेल मैनुअल को कितने समय में देगी अंतिम रूप
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने राज्य सरकार (Himachal Govt)से पूछा है कि नए जेल मैनुअल को कितने समय मे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस बाबत शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए गए है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि नालागढ़, कुल्लू, मंडी, और सोलन में जिला जेलों के नए भवनों का निर्माण (Construction of New Buildings) कार्य कितना पूरा हो चूका है व बाकि बचा हुआ कार्य कितने समय मे पूरा हो जाएगा।
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जेलों में कर्मचारियों की कुल रिक्तियों की स्थिति के बारे में भी पूछा और कितने समय में इन सभी रिक्तियों को भरा जाएगा उसका ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने तुरंत ही कम से कम एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ की नजदीक के अस्पतालों से सेंट्रल जेल, कंडा में तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है ताकि वह महिला बंदियों के लिए हर सप्ताह जेल का दौरा कर उनकी चिकित्सा करे। राज्य सरकार भी केदियों के कल्याण के लिए अन्य राज्यों की तर्ज पर केंद्रीय जेलों (Central Prisons) में तेल की खुदरा दुकानों को आवंटित करने पर विचार करें।
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सरकार कैदियों (Prisoners) द्वारा निर्मित उत्पाद की बिक्री पर कर में छूट देने पर विचार करें। विभिन्न जिला न्यायालय परिसर व जिलाधीश कार्यालय में कैदियों द्वारा निर्मित वस्तुओ की बिक्री के लिए आउटलेट प्रदान किये जायें। प्रतिवादी इस बाबत विशिष्ट रिपोर्ट दे कि क्या की विचाराधीन कैदियों के रूप में बंद माताओं के बच्चों की सुविधा के लिए क्या क्रेच प्रदान किया जा सकता है। मोडल जेल कंडा में वेंडिंग मशीन के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन की सुविधा प्रदान करने पर भी विचार करने को कहा गया है। राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के मनोरंजक और खेल गतिविधियां के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने पर विचार करने को कहा गया है।
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मामले की अगली तारीख को कैदियों को दिए जाने वाले नाश्ते, दोपहर के भोजन व रात के भोजन के मेन्यू को पेश करने को कहा गया है। इस बीच सभी कैदियों को प्रत्येक रविवार को कोई एक मीठी वस्तु मुहैया करवाने के आदेश जारी किए गए है और उसके बारे में रिपोर्ट अगली तारीख को पेश करने को कहा गया है। सरकार यह भी सूचित करें की क्या महिला कैदियों को जेल अधिकारियों द्वारा वर्दी प्रदान की जा रही है या नही यदि नहीं, तो क्यों? मामले पर आगामी सुनवाई 5 मई को होगी।
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