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Big Breaking: पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में प्रदेश सरकार को बड़ी राहत, याचिका खारिज
शिमला। पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार पाए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार को आरोप मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही बहुचर्चित पटवारी भर्ती मामले में हाइकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में इस संबंध में सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि लिखित परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले सीबीआई (CBI) ने पटवारी परीक्षा में हुई धांधली की जांच रिपोर्ट सील्ड कवर में हाईकोर्ट (High Court) के समक्ष दायर कर दी थी। उसके आधार पर ही हाईकोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है। इसी बीच हिमाचल सरकार ने प्रदेश हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दी थी।
प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर, 2019 को कुल 1195 पदों के लिए पटवारी परीक्षा ली थी। इसमें तीन लाख चार हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कांगड़ा के कुछ परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा को लेकर कई तरह के आरोप लगे थे। इसके चलते इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस याचिका के आधार पर मामला सीबीआई को सौंपते हुए आठ अप्रैल, 2020 तक इसकी जांच रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि उस दौरान अदालत ने न तो भर्ती परीक्षा रद्द की थी और न ही इस पर रोक लगाने को कहा था। लिहाजा राज्य सरकार ने 14 दिसंबर, 2019 को पटवारी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था। हालांकि इसके बाद सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों को अदालत का फैसला आने तक ट्रेनिंग न भेजने का फैसला लिया था। बहरहाल कोरोना संकट के चलते सीबीआई की जांच भी कुछ समय के लिए लटक गई। इसी बीच, सीबीआई के एसपी तथा एडीशनल एसपी सहित कुछ उच्चाधिकारियों के तबादला आदेश भी जारी हो गए। इस कारण सीबीआई निर्धारित समय पर अपनी जांच रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश नहीं कर पाई। इसी बीच, राज्य सरकार ने अब हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देकर पटवारी भर्ती मामले में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी, जिसमें राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कई पटवार सर्किल खाली चल रहे हैं। इस कारण बड़े स्तर पर पटवारियों को लगातार सेवाविस्तार देकर राजस्व का काम चलाया जा रहा है।
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