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हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से मांगा स्पष्टीकरण
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं कि क्या फेमिली कोर्ट्स कानून के प्रावधान एक वैधानिक अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश में लागू किए गए हैं या नहीं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश उस याचिका पर पारित किए, जिसमें प्रदेश के फैमिली कोर्ट्स को गैरकानूनी ठहराने की बात कही गई है। प्रार्थी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, जिसके तहत प्रदेश में परिवार न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया हो।
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इसी कारण याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में परिवार न्यायालय बिना अधिकार क्षेत्र के काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसे गम्भीरता से लेते हुए कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ-साथ राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि वह अदालत को सूचित करे कि क्या केंद्र सरकार द्वारा कोई ऐसी अधिसूचना जारी की गई है या नहीं। मामले पर सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
प्रदेश हाईकोर्ट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों से जुड़े मामलों की सुनवाई 8 दिसंबर के लिए टल गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रेवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वे इन पदों के लिए बनाए भर्ती नियमों के तहत पात्रता रखते हैं फिर भी उनकी उम्मीदवारी अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने गलत तरीके से रद्द कर दी।