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पेंशन न मिलने पर हाईकोर्ट स्टाफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन अदालत की चौखट पर
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से सेवानिवृत कर्मचारियों ने पेंशन से जुड़े लाभ न देने पर (Not Getting Pension Benefits) हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट स्टाफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के वित्त सचिव सहित हाईकोर्ट और महालेखाकार को प्रतिवादी बनाया है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रार्थी एसोसिएशन की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात प्रतिवादियों को नोटिस जारी (Notice Issued) किया। प्रार्थियों के अनुसार उन्हें सरकार द्वारा सेवानिवृति के पश्चात पेंशन से जुड़े लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। इन लाभों में कम्यूटेशन (Commutation), लीव इन कैशमेंट, डीसीआरजी (DCRG) और संशोधित वेतनमान की बकाया राशि शामिल है। कोर्ट सभी प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। मामले पर सुनवाई 25 सितम्बर को निर्धारित की गई है।
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