-
Advertisement
सामान के बिना Plane में करेंगे सफर तो मिल सकती है किराए में छूट
नई दिल्ली। आप अगर कम कीमत पर विमान में यात्रा करना चाहते हैं और आपके लिए बढ़िया खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने आज एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें एयरलाइंस को बिना किसी सामान के यात्रियों को टिकट की कीमतों में छूट देने की अनुमति दी गई है। डीजीसीए एयरलाइंस (Airlines) द्वारा सेवाओं और शुल्क की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि जैसे हमें अतिरिक्त सामान, फ्रंट रो सीट आदि के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा जाता है अब एयरलाइंस शून्य सामान किराए का ऑफर भी कर सकती है। यानी अगर किसी के पास सामान नहीं है तो कम किराए में उसका काम चल सकता है।
यह भी पढ़ें:आम जनता को बड़ा झटका, फरवरी माह में तीसरी बार बढ़े LPG Cylinder के दाम
वर्तमान नियमों के अनुसार, एक यात्री 7 किलोग्राम केबिन सामान और 15 किलोग्राम चेक-इन सामान ले जा सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त वजन होने पर चार्ज लगता है। डीजीसीए के नए नियम से उड़ान संचालक उन लोगों को कम कीमत पर टिकट मुहैया करा सकेंगे, जो बिना किसी सामान या केवल केबिन सामान के साथ यात्रा करते हैं। रियायत का लाभ उठाने के लिए, यात्रियों को टिकट की बुकिंग के समय घोषणा करनी होगी कि वे कितने सामान ले जा रहे हैं।
एविएशन वॉचडॉग ने एक बयान में कहा कि एयरलाइन बैगेज पॉलिसी के हिस्से के रूप में शेड्यूल एयरलाइंस को मुफ्त सामान भत्ता (Free luggage allowance) देने की अनुमति दी जाएगी, साथ ही “शून्य सामान / कोई चेक-इन बैगेज किराया नहीं “। यह इस शर्त के अधीन होगा कि यात्री इस तरह की किराया योजना के तहत टिकट बुक करता है। उन शुल्कों से अवगत कराया गया है जो यात्री एयरलाइन काउंटर पर चेक के लिए सामान के साथ आने पर लागू होंगे। ये चार्ज रिजनेलब होंग, टिकट की बुकिंग के समय यात्री को प्रमुखता से दिखाया जाएगा और इसे टिकट पर प्रिंट भी किया जाएगा। एविएशन निकाय ने अन्य सेवाओं जैसे मनचाही सीट पर बैठने, भोजन-नाश्ते-पेय शुल्क, एयरलाइन लाउंज, खेल उपकरण शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र शुल्क इत्यादि के लिए भी अनबंडलिंग अनुमति दी है। इन अनबंडल्ड सेवाओं की दरें एयरलाइंस द्वारा तय की जाएंगी।