-
Advertisement
हिमाचल: JBT बैचवाइज भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती (JBT Batchwise Recruitment) मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया है।
ये भी पढ़ें-हिमाचल: सवर्ण आयोग के गठन को 15 से शिमला से हरिद्वार के लिए निकलेगी पदयात्रा
प्रार्थियों का कहना है कि वह बीएड पास हैं और 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए वह पात्रता रखते हैं, लेकिन सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए और इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए।
बता दें कि पहली फरवरी 2021 को जारी प्रेस नोट के तहत 12 और 13 फरवरी को बैचवाइज आधार पर जेबीटी के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए थे, लेकिन इनके परिणाम घोषित होने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। अब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group