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चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी; 30 दिनों में दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति
सोलन। चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन (Chandigarh-Baddi Railline) के लिए भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। रेलवे एक्ट की धारा 20(क) के तहत जारी की गई इस अधिसूचना के मुताबिक जिन किसानों की जमीन इसमें आई है, वे 30 दिनों में एसडीएम नालागढ़ को आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां सुनने के बाद जमीन का रिकॉर्ड वापस रेलवे के पार भेजा जाएगा। बता दें कि इस रेललाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य तीन साल से चल रहा है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश यह लटक जाता है। कुछ जगहों पर जमीन मालिकों और रेलवे अधिकारियों के बीच जमीन के मूल्य को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट काफी दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।
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बता दें कि रेलवे के इस स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल की 33.75 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जिसमें से 100 से अधिक किसानों की जमीन भी शामिल है। इसी कड़ी में बद्दी तहसील के 9 गांवों सराजमाजरा लबाना, बद्दी शीतलपुर, चक जंगी, कल्याणपुर, बिलांवाली गुजरां, लंडेवाल, हरिपुर संडोली, संडोली व केंदूवाल में जमीन का अधिग्रहण होना है।
काम में तेजी लाने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट घोषित किया
इससे पहले पहले तहसीलदार बद्दी को भूमि अधिग्रहण का अधिकारी चुना गया था और नेगोसिएशन अधिकारी एसडीएम को बनाया था। जिसके बाद कई बार जमीन मालिकों के साथ तहसीलदार ने बैठक की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। बता दें कि सरकार ने सर्कल रेट के आधार पर जमीन के रेट तय किए थे, लेकिन बद्दी शीतलपुर जमीन के रेट सबसे अधिक होने से अन्य गांव के लोगों ने सरकार द्वारा तय रेट लेने से मना कर दिया था। जमींदारों ने सभी जमीन का गोल रेट निर्धारित करने की मांग कर एक करोड़ रुपए बीघा की मांग रखी थी, जिसे सरकार यह देने को तैयार नहीं हुई थी। जिसके बाद अब जाकर रेलवे की स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद इस काम में तेजी आई है। विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिट के तहसीलदार केएस लालटा ने बताया कि तीस दिनों के भीतर भूमि मालिक अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।
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