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मंत्री महेंद्र सिंह होटल मामले की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत, बढ़ी मुश्किलें
मनाली। हिमाचल सरकार (Himachal Govt) के कद्दावर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Minister Mahendra Singh Thakur) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनके परिवार का मनाली में स्थित होटल का मामला एक बार फिर गरमा गया है। होटल के अवैध निर्माण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता रमेश ठाकुर ने 5 नवंबर को एससी के आदेशों की अवहेलना और झूठा शपथ पत्र देने की शिकायत कोर्ट में की थी। जिसके बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में कुल्लू जिला प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि मामले में डीसी कुल्लू (DC Kullu) द्वारा बरती गई ढिलाई और उनके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर याचिकाकर्ता रमेश ठाकुर ने आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारियों जुटाई हैं। बता दें कि यह होटल महेंद्र सिंह की पत्नी प्रमिला और उनके बेटे रजत ठाकुर के नाम पर है।
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बता दें कि याचिकाकर्ता रमेश ठाकुर ने वर्ष 2017 में महेंद्र सिंह की पत्नी व बेटे के मनाली स्थित होटल मनाली वैली को लेकर अनियमितताएं बरतने और सरकारी भूमि हड़पने के खिलाफ एनजीटी (NGT) में याचिका दायर की थी। जिसके बाद एनजीटी ने 8 दिसंबर 2017 को आरोपी पार्टी और एसडीएम मनाली (SDM Manali) को अदालत में तलब किया। एनजीटी ने मामले में 877 स्क्वायर मीटर सरकारी भूमि सरकार को वापस करनेए होटल के आसपास 1000 पेड़ लगाने के आदेश किए। इसके अलावा होटल में किए गए 34 स्क्वायर मीटर अवैध निर्माण को दो सप्ताह में गिराने के आदेश जारी किए थे। जिस पर रमेश ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री और उनके परिवार ने एनजीटी के आदेशों (NGT Order) की पालना नहीं की। यही नहीं डीसी ने मंत्री के दबाव में झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को भी गुमराह किया। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 26 अप्रैल 2022 को खारीज कर दिया था। मामले को सुप्रीम कोर्ट में देख रहे एडवोकेट आदित्य धवन ने बताया कि शिकायत दर्ज करवाने के बाद उनसे आरटीआई की डिटेल व अन्य तथ्य मांगे गए थे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में यह केस 340 में लिस्ट हो गया है।