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अब कार्डधारक को हर दिन मिलेंगे 500 रुपए, बैंकों पर लगेगा दोगुना जुर्माना
क्रेडिट कार्डधारकों के लिए एक जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (Reserve Bank of India) (RBI) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन पर निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारी करने वाला बैंक को कार्डधारक को जुर्माना देना पड़ेगा।
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दरअसल, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बिना आवेदन कार्ड जारी व अपग्रेड करने पर सख्ती से रोक लगा दी है। आरबीआई के ये नए नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे, जो कि सभी बैंकों पर प्रभावी होंगे।
ये हैं आरबीआई के नए नियम
क्रेडिट कार्ड को बंद करने के अनुरोध को क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जारीकर्ता द्वारा कार्डधारक की तरफ से सभी बकाया भुगतान के बाद सात दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड को बंद करने के बारे में कार्डधारक को ईमेल व एसएमएस के जरिए जरूर सूचित किया जाना चाहिए। वहीं, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए हेल्पलाइन, ई-मेल-आईडी, वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाई देने वाला
लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल-ऐप या कोई अन्य मोड का उपयोग करना होगा। दरअसल, कार्ड जारीकर्ता डाक या किसी अन्य माध्यम से बंद करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा।
वहीं, अगर कोई कार्ड जारीकर्ता सात दिनों के अंदर क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करता है तो उसे ग्राहक को हर दिन देरी का 500 रुपए जुर्माना देना होगा। हालांकि, अगर किसी ग्राहक द्वारा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है तो कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड खाते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसके अलावा अगर 30 दिनों के अंदर कार्डधारक की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद क्रेडिट कार्ड खाते में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट शेष, कार्डधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा।
इतना ही नहीं बैंक-कंपनी को आवेदन पत्र के साथ एक अलग पेज पर कार्ड से जुड़ी ब्याज दर, शुल्क समेत अन्य प्रमुख जानकारी देनी होगी। इसके अलावा बैंक या कंपनी ग्राहक को बीमा का विकल्प भी दे सकती है।
बैंकों पर लगेगा दोगुना जुर्माना
जानकारी के अनुसार, अब अगर किसी बैंक ने बिना आवेदन क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी किया तो उस बैंक पर दोगुना जुर्माना लगेगा। अब कार्ड जारी करने वाली कंपनियां व तीसरे पक्ष के एजेंट बकाया की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकते हैं।