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अनुच्छेद 370 मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के (Removal of Article 370 in Jammu and Kashmir) खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दो अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने मामले में दस्तावेज जमा करने, विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित दलीलें देने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शेहला रशीद को अनुच्छेद 370 को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम हटाने की याचिका स्वीकार कर ली है। जबकि आईएएस अधिकारी शाह फैसल को लिस्ट से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन करने को कहा गया है।
केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का किया बचाव
केंद्र सरकार (Central Government) ने इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बचाव किया है। केंद्र ने कोर्ट में ताजा हलफनामा दायर कर कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे क्षेत्र में शांति, विकास और संपन्नता का अभूतपूर्व युग देखा जा रहा है। अनुच्छेद 370 निरस्त करने के ऐतिहासिक संवैधानिक कदम से क्षेत्र में विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है जो अनुच्छेद.370 लागू रहने के दौरान नहीं थी। केंद्र ने ये भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है, पत्थरबाजी की घटनाएं अब शून्य के बराबर हैं। इतना ही नहीं, अब आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप आतंकी ईको.सिस्टम खत्म हो गया है। ये सब केंद्र की नीतियों के कारण संभव हो पाया है। याद रहे कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। अनुच्छेद.370 हटाकर केंद्र ने जम्मू.कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख (Union Territories of Ladakh) और जम्मू-कश्मीर में विभाजित कर दिया गया है।