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E-Commerce Companies को बताना होगा किस देश का है सामान, वरना देना होगा 1 लाख रुपये जुर्माना
नई दिल्ली। चीनी सीमा पर हिंसक झड़प के बाद देशभर में चाइनीज सामान के बायकॉट का अभियान चल पड़ा है। भारत में चाइनीज ऐप को बैन करने के साथ अब ई-कॉमर्स कंपनियों (E-commerce companies) के लिए अब नियम सख्त कर दिए गए हैं। अगर किसी सामान के बारे में अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी नहीं दी कि वह किस देश से आया है तो उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। यही नहीं, सामान के निर्माता, मार्केटिंग कंपनी से जुड़े लोग भी इसी तरह के सजा के भागीदार होंगे। सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपने उत्पादों पर यह उल्लेख करें कि उसका ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ (Country of origin) क्या है ताकि ग्राहकों को यह चुनने में मदद मिले कि वह देसी सामान का उपभोग करें या आयातित सामान का।
ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ऐसे बहुत से सामान बेचे जाते हैं जिन पर यह उल्लेख नहीं होता कि वे कहां से आए हैं। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा कि यदि कोई मैन्युफैक्चरर या मार्केटिंग कंपनी (Manufacturer or marketing company) इस आदेश का पालन करने में नाकाम रहती है तो उन पर पहली बार 25 हजार रुपये, दूसरी बार 50 हजार रुपये और उससे ज्यादा बार गलती करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना या जिम्मेदार व्यक्ति को एक साल की जेल या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। यह सजा दुकानों पर सामान बेचने के मामले में तो लागू होगी ही, ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी लागू होगी। ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ही सामान के ओरिजिन की जानकारी देनी होगी। लीना नंदन ने कहा कि ई-कॉमर्स फर्म अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी नहीं देतीं तो उन पर भी यह सजा लागू होगी।