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बिलासपुर में अब इस हेड कांस्टेबल ने की लाखों की ठगी, धोखाधड़ी का मामला दर्ज
बिलासपुर। चिट्टा बेचने के आरोप में बिलासपुर पुलिस (Bilaspur) के एक कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त किए जाने का मामला अभी तक सुर्खियां बटोर ही रहा था कि अब पैसा दोगुना करने का झांसा देकर बिलासपुर पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल ने अपने साथी के साथ मिलकर कई लोगों से लाखों रुपये की धोखधड़ी (Fraud) कर दी है। इसके लिए इसने किसी कंपनी का खुद को एजेंट (Company Ajent) बताकर लाखों रुपये निवेश करने के लिए कई लोगों को प्रेरित किया। इसके बाद पैसा खाते में आने के बाद जब लोगों ने इससे जुड़े दस्तावेज मांगे तो यह हेड कांस्टेबल टालमटोल करने लगा। हेड कन्स्टेबल का इसमें साथ देने वाला दूसरा व्यक्ति जिस के खाते में पैसे डाले गए थेए उसके पास भी पीड़ितों के पैसे को लेकर कोई जवाब नहीं है। जब लोग अपना पैसा मांगने लगे तो यह पुलिस कर्मी कथित तौर पर इन्हें धमकाता भी रहा। पीड़ितों की शिकायत (Complaint) पर पुलिस ने आज इस मामले में धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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क्या है मामला
शिकायतकर्ता शाहिद अख्तर पुत्र नीम अख्तर नजदीक बस स्टैंड घुमारवीं ने बताया कि 09 अप्रैल 2021 को हिम्मत सिंह गांव रंगलोह तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश पुलिस में बिलासपुर (Bilaspur) में कार्यरत हैए उसकी दुकान पर आया तथा उसने खुद को किसी कंपनी का एजेंट बता कर उसे उस कंपनी में निवेश करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने बताया कि यदि दो लाख रुपये का निवेश करते हैं तो कंपनी उन्हें 13 महीने में चार लाख रुपये देगी। कांस्टेबल ने अपनी दोस्ती और अपने पद का हवाला देते हुए उसे विश्वास में ले लिया। जिसके बाद उसने दो लाख रुपये उस स्कीम में निवेश करने को दे दिए। जब कांस्टेबल से इस बारे में दस्तावेज मांग गए तो वह टालमटोल करने लगा। इसी बीच संजीव कुमार पुत्र देव राज शर्मा निवासी बरठीं ने उसे बताया कि उसने भी कांस्टेबल हिम्मत सिंह को दो लाख रुपए दिए हैं जिसका कोई दस्तावेज उसने उसे नहीं दिया है। इसी तरह से करतार सांख्यान निवासी मोरसिंघी तथा राजेश कुमार ने भी कंपनी में दो दो लाख निवेश के लिए इस कांस्टेबल को दिए हैं। जिसके उन्हें भी कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। जिसके बाद कांस्टेबल से संपर्क करने पर हिम्मत सिंह अपने पद का रौब दिखाने लगा और धमकी देने लगा। शाहिद अख्तर ने इस बारे में पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और हिम्मत सिंह, प्रदीप कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में धारा 420 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।
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