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कांगड़ा में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग पर लगा बैन, डीसी के आदेश
कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले (Kangra District) में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों (Trekking Activities) पर पाबंदी (Banned) लगा दी गई है। डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने सोमवार को जारी आदेश में साफ कर दिया है कि इसकी अवहेलना करने वाले को सजा मिलेगी।आदेश के मुताबिक करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग के लिए पुलिस अधीक्षक (SP Kangra) , कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति (Prior Permission) लेना अनिवार्य होगा। आदेश में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट्स को भी धौलाधार के पास उड़ान न भरने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला (IMD Shimla) द्वारा चेतावनी और अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी।
इन धाराओं में होगी कार्रवाई
डीसी ने सभी संबंधित विभागों को आदेशों की पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी, यह हिदायतें आगामी आदेश तक लागू रहेंगी।
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