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पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाने पर कोर्ट ने दिया फैसला
पंजाब नेशनल बैंक (PNB Scam) में 14 हजार करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी (Diamond Trader) नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण (Nirav Modi Extradition) पर लंदन की अदालत ने फैसला सुना दिया है। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने नीरव मोदी भारत प्रत्यर्पण (Extradition) केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि नीरव मोदी (Nirav Modi) भारतीय अदालत में पेश होना चाहिए। अदालत के मुताबिक नीरव मोदी के खिलाफ भारत (India) में एक मामला दर्ज है। अदालत ने कहा कि इस मामले में नीरव मोदी को जवाब देना है। लंदन की अदालत (London Court) ने फैसले में माना कि नीरव मोदी ने सबूत नष्ट करने और गवाहों को डराने की साजिश रची। आपको बता दें कि पीएनबी (PNB) के 14 हजार करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी नीरव मोदी को भगौड़ा करार दिया गया है।
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इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि नीरव मोदी को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। अब दो साल चली इस कानूनी लड़ाई में जिला जज सैम्यूल गूजी ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नीरव मोदी के खिलाफ कानूनी मामला है। इस मामले में नीरव मोदी को भारतीय अदालत में पेश होना चाहिए। लंदन की कोर्ट के आदेश से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें एक पेंच है। दरअसल नीरव मोदी अभी भी कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकता है।
गौरतलब हो कि करीब दो साल पहले नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया था। नीरव मोदी को ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने 13 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से नीरव मोदी साउथ वेस्ट लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। आज मामले पर फैसला सुनने के लिए नीरव मोदी वीडियो के जरिए वैंड्सवर्थ जेल से पेश किया गया। अब अदालत के फैसले को ब्रिटेन की गृह सचिव (UK Home Secretary) प्रीति पटेल के पास भेजा जाना है। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल (Preeti Patel) ही तय करेंगी कि अब इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती देने की अनुमति नीरव मोदी दी जाए या नहीं।