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तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी, ये पांच अधिकारी करेंगे जांच
Tirupati Laddu Controversy: तिरुपति लड्डू विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी ( SIT) जांच के आदेश दिए। जस्टिस गवई ने कहा कि हम स्वतंत्र एसआईटी का सुझाव देते हैं। जिसमें 2सीबीआई( CBI) के अधिकारी, दो राज्य सरकार के अधिकारी और एक अधिकारी FSSAI से हो।
इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें मामले की जांच कर रही एसआईटी ( SIT)के सदस्यों पर पूरा भरोसा है। उनकी सलाह है कि एसआईटी ( SIT)जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए। वहीं जस्टिस गवई ने कहा कि प्रसाद बनाने वाले घी में मिलावट का आरोप अगर सही है, तो यह गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद बनाने में प्रयोग होने वाले घी में मिलावट के आरोपों की जांच राज्य सरकार की एसआईटी के नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट एसआईटी(Independent SIT) के का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी में 2 सीबीआई के अधिकारी, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी और एक अधिकारी FSSAI से होगा। जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह एक पॉलिटिकल ड्रामा बने। यह दुनिया भर के करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से, इसमें दोनों पक्ष शामिल हैं।
पंकज