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कुल्लू । जिला के सभी भागों में पैराग्लाइडिंग सिंगल फ्लाइट( Paragliding single flight) के लिये अब 3200 रुपये की जगह 3500 रुपये अदा करने होंगे। यह फैसला एयरोस्पोर्ट्स एवं रिवर राफ्टिंग नियमन समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता डीसी आशुतोष गर्ग ने की। मौजूदा 3200 रुपये की दरें वर्ष 2016 में तय की गई थी और अब केवल 10 फीसदी से भी कम वृद्धि करके 300 रुपये बढ़ाने की संस्तुति की गई है। इसी प्रकार, रिवर राफ्टिंग की दरों में स्ट्रैच की लंबाई को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ौतरी बैठक में उपस्थित रिवर राफ्टिंग व पैरा ग्लाइडिंग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की सहमति से की गई है।आशुतोष गर्ग ने कहा कि सैलानियों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जासकता।
इसके लिए नियमों के अनुसार ही साहसिक खेल गतिविधियां की जानी चाहिए। ओवर चार्जिंग की शिकायतें भी आई हैं। पर्यटकों से किसी प्रकार की धोखा-धड़ी को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रिवर राफ्टिंग तथा पैरा ग्लाईडिंग के सभी स्थलों की अलग-अलग एसोसिएशनों का गठन किया जाए और इनके संचालन के लिये सिंगल विंडो प्रणाली को सख्ती के साथ लागू किया जाए। सोलंग वैली की तर्ज पर पंजीकरण एक ही जगह पर हो और वहीं से राफ्ट एलॉट भी होगा। इसमें सभी संचालकों को बारी-बारी से मौका मिल सकेगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई।
डीसी आशुतोष गर्ग ने कहा कि मुख्य स्थलों पर साइन बोर्ड व होर्डिंग के माध्यम से रिवर राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग के स्थलों तथा दरों का पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस सारी प्रक्रिया के लिये एक सप्ताह का समय राफ्ट संचालकों व पैरा ग्लाइडिंग संचालकों को दिया है। उसके उपरांत समिति इसे लागू करवाने के लिये सख्त कदम उठाएगी। आशुतोष गर्ग ने कहा कि रिवर राफ्टिंग तथा पैराग्लाइडिंग के रूट पूर्व निर्धारित हैं और इनमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर रूट को बंद भी किया जा सकता है। यह सभी एसोसिएशनों की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रकार के तत्वों पर नजर रखें जो अवांछित गतिविधियां करते हैं।
उन्होंने कहा कि सैलानियों के माध्यम से जिला व प्रदेश का अच्छा संदेश बाहर जाना चाहिए। इससे पर्यटन और भी मजबूत होता है। डीसी ने इन स्थलों पर शौचालय व चेंजिंग रूम की सुविधा का सृजन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वन विभाग इस सुविधा का सृजन करेगा और इसके लिये पर्यटन विभाग के माध्यम से एसोसियेशन द्वारा आंशिक धनराशि हर महीने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति साहसिक गतिविधियों को नहीं करवा सकता। कोई ऐसा करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमन समिति इन स्थलों के समय समय पर औचक निरीक्षण करेगी। उन्होंने संचालकों से कहा कि सुरक्षा उपकरण हर समय उपलब्ध होना जरूरी है। एक राफ्ट सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे के साथ साथ चलाया जाना चाहिए। पैराग्लाइडिंग में संचार प्रणाली मजबूत होनी चाहिए।
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