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PanchayatElections / Himachalpardesh / SupremeCourt / CMSukhu
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट आया है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत व नगर निकाय चुनाव 31 मई से पहले कराने के आदेश दिए है। इसके लिए, सरकार को 31 मार्च तक हर हाल में आरक्षण रोस्टर लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 से पहले पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे।
