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हिमाचल में अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बिकेगी शराब, 4 से अधिक बोतलें खरीद सकेंगे लोग
शिमला। कोरोना काल में हिमाचल की जयराम सरकार शराबियों पर काफी मेहरबान है। कैबिनेट में मंजूर नई आबकारी नीति (New excise policy) के अनुसार अब हिमाचल में डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की बिक्री होगी। इसके अलावा प्रदेश में अब एक व्यक्ति शराब के ठेके से चार से अधिक शराब की बोतलें (Liquor Bottles)खरीद सकेगा। हालांकि व्यक्ति को चार से अधिक शराब की बोतलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ना करने पर उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। बताया जा रहा है कि शराब ठेकेदारों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई शराब नीति में यह नया प्रावधान किया गया है।
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इससे पहले शराब की एक साथ चार से अधिक बोतल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वालों के साथ-साथ पुलिस शराब के ठेकेदार पर भी कार्रवाई करती थी। जिसको लेकर शराब ठेकेदारों ने बताया था कि शराब खरीदने आया व्यक्ति अपने साथ कितने लोग लेकर आया है, यह पता करना सेल्समैन के लिए संभव नहीं है। ऐसे में शराब ठेकेदार पर कार्रवाई सही नहीं है। इसी के चलते अब नए नियम के अनुसार व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए एक व्यक्ति अधिकतम शराब की चार बोतल लेकर एक से दूसरे स्थान पर जा सकता है।
डिपार्टमेंटल स्टोर में भी मिलेगी शराब
नई आबकारी नीति के अनुसार अब लोगों को हिमाचल (Himachal) के बड़े पर्यटन स्थलों में स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर (Departmental store) में भी शराब मिलेगी। इन स्टोर्स में विदेशी ब्रांड की शराब (Foreign Brand Liquor) बेची जाएगी। इसके लिए बाकायदा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। यह लाइसेंस केवल पर्यटन केंद्रित शहरों और नगर निगम परिधि में आने वाले क्षेत्रों के लिए ही होंगे। बता दें कि हाल ही में हिमाचल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी है।
एमआरपी से ज्यादा शराब बेचने पर जुर्माना घटा
हिमाचल में नई एक्साइज पॉलिसी में एमआरपी (MRP) से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर लगने वाले जुर्माने में भी कटौती की गई है। यह जुर्माना आधा कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब अगर कोई शराब वेंडर (Wine vendor) एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचता मिलेगा, तो उसके खिलाफ पचास हजार की बजाय 25 हजार रुपये का जुर्माना बसूला जाएगा।
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