-
Advertisement
हिमाचल: बिजली कनेक्शन लेने को बस दिखाएं ये कागज, अनापत्ति पत्र की नहीं कोई जरूरत
शिमला। हिमाचल में बिजली का कनेक्शन (Electricity Connection) लेना अब आसान हो गया है। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को अब स्थानीय निकाय, पंचायत से अनापत्ति पत्र लेने के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। लोगों को बस तीन तरह के कागज दिखाने होंगे। भवन मालिक को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अब एक आईकार्ड (I Card) के साथ भूमि पर मालिकाना हक होना का दस्तावेज देना होगा। पहचान पत्र में पासपोर्ट, आधारकार्ड या वोटर कार्ड दिया जा सकता है। इन तीनों में कोई एक दस्तावेज (Document) पात्र होगा। वहीं अधिकारियों को तय समय में बिजली का कनेक्शन आवेदक को जारी करना होगा। इसके लिए समयावधि तय कर दी है। तय समयावधि में बिजली का कनेक्शन ना देने पर अधिकारी की जवाबदेयी होगी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में बिजली की 60 यूनिट खपत करने वालों को मीटर रेंट में भी मिलेगी छूट
बिजली सप्लाई कोर्ट 2009 में किया है संशोधन
राज्य सरकार ने राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commission) के विद्युत सप्लाई कोड 2009 में किए संशोधन को लागू करने फैसला लिया है। इसके तहत ही बिजली का कनेक्शन लेने के लिए स्थानीय निकाय के एनओसी (NOC) की अनिवार्यता को खत्म किया है। विद्युत नियामक आयोग ने इसे लागू कर दिया था। लेकिन बोर्ड इसे सरकार की अनुमति के बगैर लागू करने के लिए तैयार नहीं था। पहले बोर्ड विद्युत नियामक आयोग के सप्लाई कोड संशोधन पर बोर्ड ने आपत्ति जताते हुए इस संदर्भ में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया था। बोर्ड अधिकारियों का तर्क है कि ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी बिना अवैध भवन चिह्नित करना मुश्किल होगा। अब सरकार की अनुमति के बाद इसे लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
विद्युत नियामक आयोग ने किया है एक्ट में संशोधन
प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने के नियम आसान करते हुए ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी की आवश्यकता को आयोग ने खत्म कर दिया है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था जनवरी की गई थी। आयोग ने 20 किलोवाट से कम क्षमता के घरेलू बिजली कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र के अलावा टेस्ट रिपोर्ट, एग्रीमेंट फार्म और आवेदन पत्र अनिवार्य तौर पर देने को कहा है।
30 हजार भवन मालिकों को होगा लाभ
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद राज्य में तीस हजार भवन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। वे लंबे समय से एनओसी न मिल पाने के कारण बिना बिजली के कनेक्शन के थे। कुछ ने बोर्ड के फैसले के बाद महंगी दर पर अस्थाई कनेक्शन लगा रखे थे। अब इन सभी को बड़ी राहत मिलेगी। महंगी दर पर अस्थाई कनेक्शन लेने वाले भी नए व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group…