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पंजाब में नकली शराब पीने से मौत होने पर दोषी को दी जा सकेगी फांसी की सजा
Last Updated on March 9, 2021 by Deepak
चंडीगढ़। पंजाब (Punjab) में यदि कोई व्यक्ति नकली शराब बेचता है और उस शराब को पीने से यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो नकली या जहरीली शराब (Poisonous Liquor) बेचने वाले को फांसी तक हो सकती है। जी हां, पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह (CM Captain Amarinder Singh) सरकार ने पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021 (Punjab Excise Amendment Bill 2021) पास कर दिया है। इसके तहत अब पंजाब में यदि कोई व्यक्ति नकली शराब बेचता है और इस शराब को पीने से यदि किसी व्यक्ति की मौत (Death) हो जाती है तो शराब बेचने वाले को फांसी की सजा (Capital Punishment) तक हो सकती है।
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राज्य सरकार की ओर से तैयार किए गए नए प्रावधान (New Provisions) के अनुसार, नकली शराब पीने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो जहरीली (Poisonous Liquor) और नकली शराब बेचने वाले को मौत की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ ही नए प्रावधान के मुताबिक नकली शराब बेचने के दोषी पर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही नकली या जहरीली शराब पीने की वजह से कोई व्यक्ति विकलांग (Disabled) होता है तो ऐसे मामले में दोषी (Guilty) को कम से कम 6 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
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इसके साथ ही नकली या जहरीली शराब (Poisonous Liquor) पीने की वजह से किसी व्यक्ति को किसी तरह की इंजुरी होती है तो दोषी को एक साल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान नए संशोधित बिल में रखा गया है। पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021 (Punjab Excise Amendment Bill 2021) के मुताबिक नकली या जहरीली शराब बेचने पर अगर किसी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं होता है तब भी दोषी को 6 महीने की सजा और 250,000 रुपए तक का जुर्माने की सजा हो सकती है।
क्यों किया गया संशोधन
आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में पंजाब (Punjab) के कई जिलों में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। इसी वजह पंजाब सरकार ने नियमों को संशोधित (Amendment) कर कड़ा कर दिया है। गौर रहे कि पिछले साल पंजाब में जुलाई और अगस्त महीने में जहरीली शराब (Poisonous Liquor) पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे।