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RBI ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध, ग्राहक छह महीने तक निकाल सकेंगे सिर्फ एक हजार रुपए
बैंक में यदि कोई गड़बड़ी सामने आती है तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अपना चाबुक चलाता है। अब ऐसा ही एक चाबुक चला है कि कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक (Deccan Urban Cooperative Bank) पर। दरअसल आरबीआई (RBI) ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर कारोबार करने के लिए प्रतिबंध (Restriction) लगा दिए हैं। ऐसे में अब आरबीआई के नए निर्देशों तक कर्नाटक (Karnataka) का डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक कोई भी नया ऋण (New Loan) नहीं दे सकता। यही नहीं, कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक में अब अगले आदेशों तक कोई भी राशि जमा नहीं करवाई जा सकती है।
जानकारी के अनुसार आरबीआई ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर छह महीने की रोक लगाई है। हालांकि कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक के लिए राहत की खबर यह है कि उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार RBI ने इस सहकारी बैंक की माली हालत सही नहीं होने के कारण प्रतिबंध लगाए हैं। अब कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर 19 फरवरी, 2021 से छह महीने तक कारोबार करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही आरबीआई ने भी साफ किया है कि इस रोक का मतलब यह नहीं कि डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। इस दौरान बैंक प्रतिबंधों के साथ भी बैंकिंग सेवाओं का संचालन करेगा। उम्मीद है कि छह महीने में कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक की माली हालत सुधरेगी।
कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक के सीईओ को 18 फरवरी को ही निर्देश दे दिए गए हैं कि बैंक से किसी भी तरह का भुगतान ना करें। चाहे यह किसी देनदारी का भुगतान क्यों ना हो। इसके अलावा बैंक आरबीआई से छूट प्राप्त किसी भी तरह की परिसंपत्ति भी डिस्पोज नहीं करेगा। सबसे बड़ा झटका ग्राहकों को लगा है। ग्राहक छह महीने तक मात्र एक हजार रुपए ही बैंक से निकाल पाएंगे। राहत की बात यह है कि आरबीआई ने ग्राहकों को इस प्रतिबंध के दौरान जमा राशि के बदले ऋण चुकाने की सशर्त अनुमति दी है।