-
Advertisement
एक ही नंबर चल रही थीं दो युनिट्स, 62 करोड़ की जमा नहीं करवाई थी जीएसटी, बीबीएन कंपनी को भेजा कारण बताओ नोटिस
सोलन। परवाणू में दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र जीएसटी ब्रांच ने बीबीएन (BBN) की एक बड़ी इंडस्ट्री पर जीएसटी अधिनियम पर कार्रवाई की है। इसके लिए 62 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) भेजा गया है। इस कारण बताओ नोटिस को जीएसटी की कॉमन पोर्टल के जरिए इंडस्ट्री को तामील भी कर दिया गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उक्त इंडस्ट्री ग्रुप के बीबीएन इंडस्ट्रियल एरिया (BBN Industrial Area) के दो यूनिट एक ही जीएसटी पर रजिस्टर्ड हैं। इनकी आपस में दूरी लगभग 10-15 किलोमीटर बनती है। इन दोनों यूनिट में यूनिट-1 से यूनिट-2 को जॉब वर्क बिल काटे जाते हैं। उनको जिनको जीएसटी रिटर्न में एक्सेम्पटेड सप्लाई क्लेम (Exempted supply claim in GST return) किया जा रहा था। जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 17 की उपधारा 2 के तहत हर एक्सेम्पटेड, निल रेटेड, टैक्स फ्री सप्लाइज, नो जीएसटी का जो टर्नओवर बनता है, उसे जीएसटी टैक्स, ब्याज एवं जुर्माना (GST Tax, Interest & Penalty सहित स्वतः वापस जमा करवाना पड़ता है।
यह भी पढ़ें:लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 के पदों को बैच वाइज आधार पर भरने का परिणाम घोषित के आदेश
इस प्रकार उक्त इकाई का हर साल का एवरेज 14 से 16% टर्नओवर इस एक्सेम्पटेड सेल्स (Average 14 to 16% turnover is excluded sales) के तहत पाया गया। इस इंडस्ट्री युनिट ने एक ही जीएसटी के ऊपर दोनों यूनिटों की सेल के लिए अलग-अलग क्लेम किया हुआ है। एक जीएसटी नंबर पर सेल टर्नओवर कॉमन ही होता है। 200 से 300 करोड़ का प्रतिवर्ष कारोबार (200 to 300 crores per annum turnover) करने वाली कम्पनी से इस प्रकार की भारी अनियमितता के कारणों को कम्पनी ने अभी तक प्रमाणित नहीं किया है। इसलिए ही जांच कर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसे जीएसटी कॉमन पोर्टल पर करदाता के जीएसटी नंबर लेखा (GST Number Account) में जीडी ठाकुर संयुक्त आयुक्त राज्यकर एवं आबकारी दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के डिजिटल हस्ताक्षर से अपलोड किया गया। अब 30 दिन के भीतर कंपनी को अपना पक्ष क्रेडिबल लीगल एविडेंस के साथ रखना होगा। इस मामले की पुष्टि राज्य कर एवं आबकारी दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र जीडी ठाकुर ने की है। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब ना मिलने पर 62 करोड़ की अतिरिक्त जीएसटी टैक्स ब्याज व जुर्माने की राशि जमा करानी पड़ेगी। यह आदेश जीएसटी एक्ट की धारा 107 ;1 के तहत मंडल आयुक्त शिमला के न्यायालय में अपील योग्य होगा।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group