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इस दिन तक बढ़ाई गई GST पेमेंट की डेडलाइन, जारी हुई एडवाइजरी
Last Updated on May 18, 2022 by sintu kumar
देश में जीएसटी भुगतान (GST Payment) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, सरकार ने अप्रैल जीएसटी भुगतान की देय तारीख 24 मई, 2022 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा सरकार ने तकनीकी गड़बड़ी के चलते इंफोसिस से इस गड़बड़ी को ठीक करने का आदेश भी दिया है।
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बता दें कि करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs)(CBIC) ने मंगलवार देर रात @cbic_india पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अप्रैल 2022 के महीने के लिए फॉर्म GSTR-3B दाखिल करने की ड्यू डेट 24 मई, 2022 तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने इंफोसिस से इस समस्या के जल्द समाधान के लिए भी कहा है।
The due date for filing FORM GSTR-3B for the month of April, 2022 has been extended till 24th May, 2022 (refer notification No. 05/2022-Central Tax dated 17.05.2022). (1/2) pic.twitter.com/RwxX6oK7L6
— CBIC (@cbic_india) May 17, 2022
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जानकारी दी है कि पोर्टल पर April 2022 GSTR-2B जेनरेशन और GSTR-3B के ऑटो पॉपुलेशन में तकनीकी गड़बड़ी की सूचना मिली है। इसके बाद विभाग ने इंफोसिस को जल्दी इस समस्या का समाधान का आदेश दिया है। इंफोसिस की टेक्निकल टीम जल्द से जल्द GSTR-2B और ऑटो पॉपुलेशन GSTR-3B को सही करने के लिए काम कर रही है।
सीबीआईसी ने ट्वीट किया, ‘करदाताओं को अप्रैल 2022 के महीने के लिए जीएसटीआर-3 बी दाखिल करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, अप्रैल 2022 के लिए जीएसटीआर-3 बी दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जीएसटी को टेक्नोलॉजी देने वाली जीएसटी नेटवर्क ने इसके लिए एडवाइजरी जारी करते बताया कि पोर्टल पर कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही हैं। पोर्टल पर अप्रैल 2022 के लिए GSTR-2B statement में कुछ खास रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर्स को सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर GSTR-2B statement भरने की सलाह दी गई है।
वहीं, एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने बताया कि पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां चालू महीने में लाखों करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग को पटरी से उतार देगी। उन्होंने बताया कि सभी व्यवसायों के लाभ के लिए सरकार को या तो टैक्स फाइलिंग के लिए समय सीमा बढ़ानी चाहिए या देरी पर लगने वाले लेट फीस को माफ करना चाहिए।