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ड्रग माफिया से निपटने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार दें
शिमला। ड्रग माफिया (Drug Mafia) से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार देना होगा। इसके अतिरिक्त ड्रग माफिया पर प्रभावी ढंग से नकेल कसने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टैंस (NDPS) अधिनियम में संशोधन की भी आवश्यकता है। यह बात सोमवार को सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की अध्यक्षता में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में कही। वे वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े थे।
सीएम ने नशीली दवाओं के तस्करों की संपत्ति जब्त करने के लिए NDPS ACT में प्रावधान जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हिमाचल प्रदेश से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नशीली दवाओं से संबंधित स्थानांतरित किए गए 10 मामलों में प्रगति धीमी रही है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं से संबंधित अपराध में सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास की जाए और नशीले पदार्थों की मात्रा की परवाह किए बिना इस अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती (Non Cognizable) बनाने के साथ-साथ पांच लाख जुर्माने का प्रावधान भी किया जाए। उन्होंने नशीली दवाओं के अत्याधिक सेवन से होने वाली मौतों को रोकने के महत्त्व पर बल दिया और इस संबंध में अधिनियम में आवश्यक बदलाव करने का भी आग्रह किया।
कुल्लू में खुले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय
सीएम ने केंद्र सरकार से प्रदेश के कुल्लू जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय और आधुनिक हाई-टेक जेल स्थापित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने ऐसे मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य में आधुनिक फोरेंसिक प्रयोगशाला और मोबाइल लैब की स्थापना का भी अनुरोध किया। उन्होंने नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में तेजी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट और नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र से उदार वित्तीय सहायता देने का भी अनुरोध किया।