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Himachal CPS Case : सुक्खू सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,MLA बने रहेंगे पूर्व CPS
Sukhu Govt Relief From Supreme Court In CPS Case : नई दिल्ली सीपीएस मामले में हिमाचल सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिमाचल सरकार की सीपीएस नियुक्ति मामले (CPS appointment cases)में अपील पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायालय ने प्रतिवादी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हुए मामले को अगले वर्ष 20 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है। आज मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और सरकार को निर्देश दिया कि जब तक मामला न्यायालय (Court)में विचाराधीन है, तब तक कोई नई नियुक्ति ना की जाए। हाईकोर्ट ने जो लाभ के पद का कवच हटाया था, उस पर भी रोक लगी है।
हिमाचल का सीपीएस केस दूसरे राज्यों जैसा नहीं
हिमाचल सरकार की ओर से अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा पेश हुए, जबकि बीजेपी की ओर से एडवोकेट मनेंद्र सिंह पेश हुए। बैंच ने कहा सीपीएस की नियुक्ति और इन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखने के लिए हिमाचल में पहले से ही कानून बने हुए है। इसलिए हिमाचल का सीपीएस केस दूसरे राज्यों जैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट की जजमेंट में पैरा 50 ऑपरेट नहीं होगा। पैरा 50 में CPS के पद लाभ के माने गए। इसके तहत विधायकों की डिसक्वालिफिकेशन हो सकती थी। कोर्ट ने पैरा 50 पर रोक लगा दी है।
अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी
उल्लेखनीय है कि हिमाचल हाईकोर्ट( Himachal High Court)ने दो अलग-अलग आदेशों में हिमाचल सरकार द्वारा छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित किया है। मामले में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह का नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। बता दें, हिमाचल प्रदेश के सीपीएस कानून से जुड़ीं अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
पंकज शर्मा