-
Advertisement
Curfew में ढील के दौरान इस जिला में बिना पास दौड़ सकेंगी टैक्सियां
कुल्लू। ग्रीन जोन में आने वाले कुल्लू जिला( Kullu District) में कर्फ्यू में ढील के दौरान टैक्सियां बिना पास के दौड़ेंगी। अन्य जिलों या प्रदेश से बाहर जाने-आने के लिए कर्फ्यू पास ( Curfew pass)पहले की तरह ही अनिवार्य होगा। डीसी डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि अब रोजाना कर्फ्यू में सुबह 9 से सायं 4 बजे तक सात घंटे की ढील दी जाएगी। इस दौरान लॉकडाउन 3.0 के अंतर्गत पहले जारी किए गए अन्य सभी आदेश लागू रहेंगे। इस दौरान जिले के भीतर आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
डीसी ने कहा कि भीड़-भाड़ वाले बाजारों में निजी वाहनों को ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन बाजारों में केवल आवश्यक सेवाओं के वाहन ही जा सकेंगे। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को बाजारों से दूर ही खड़ा करें। चौपहिया वाहन में केवल तीन लोग और दोपहिया पर केवल एक ही व्यक्ति आवाजाही कर सकता है। डीसी के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति बाहर निकले और पैदल चलकर नजदीकी दुकानों से ही खरीददारी करे। मास्क या अन्य किसी फेस कवर के बगैर घर से बाहर न निकलें। दुकानदार और ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग यानि आपसी दूरी का विशेष ध्यान रखें। रविवार को बाजार पहले की तरह बंद रहेंगे। कुल्लू शहर में लोअर ढालपुर और सरवरी बाजार में आमने-सामने की दुकानों को अलग-अलग खोलने के आदेश भी पहले की तरह लागू रहेंगे।