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Sirmaur: सड़क दुर्घटना में हुई थी एक की मौत, दूसरे को Court ने सुनाई दो साल की सजा
नाहन। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में दो साल पहले हुए सड़क हादसे के दोषी को सीजेएम नाहन अदालत ने दो वर्ष का साधारण कारावास और 3500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबरए 2018 को सुरेंद्र कुमार अपने साथी शिव कुमार के साथ बाइक पर त्रिलोकपुर आया था। बाइक को हरियाणा के नारायणगढ़ तहसील के पंजलासा का रहने वाला सुरेंद्र कुमार चला रहा था।
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त्रिलोकपुर से वापस जाते वक्त जब यह साबू सिलेंडर फैक्टरी के पास पहुंचे तो सुरेंद्र ने हड़बड़ाहट कर लापरवाही से अचानक बाइक की ब्रेक लगा दी। तेज रफ्तार बाइक की ब्रेक लगते ही दोनों सड़क पर गिर गए। इस हादसे में शिव कुमार के मुंह, सिर व नाक पर गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई। लिहाजाए कालाअंब पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर सुरेंद्र कुमार के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। सीजेएम नाहन की अदालत ने सभी गवाहों के बयानों, मौजूदा साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दुर्घटना में दोषी पाए गए सुरेंद्र कुमार को दो साल के साधारण कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।