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शिमला। हिमाचल प्रदेश में जयराम कैबिनेट द्वारा 10 सितंबर से प्रदेश के बड़े मंदिरों (Temple) को खोलने की अनुमति देने के बाद अब भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग ने भी इसको लेकर दिशा निर्देश जारी (SOP) कर दिए हैं। शनिवार को भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके अनुसार मास्क पहने श्रद्धालुओं (Devotees) को ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। जबकि प्रवेश द्वारों पर श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग होगी और हैंडवाश की व्यवस्था भी करनी होगी। श्रद्धालुओं को अपने जूते वाहनों में खोलकर मंदिर में जाना होगा। मंदिरों में लगी घंटियां हटाई जाएंगी। धार्मिक स्थलों में सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। धार्मिक स्थलों के परिसर और इसके बाहर भी इसका पालन करना जरूरी होगा। साथ ही 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से नीचे के बच्चों को धार्मिक स्थलों में इंटर करने की अनुमति नहीं होगी।
धार्मिक स्थल में कोविड-19 (Covid-19) से बचाव के लिए पोस्टर लगाने अनिवार्य होंगे। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए सामाजिक दूरी बनाकर कतार लगानी होगी और प्रवेश के समय छह फीट की दूरी जरूरी होगी। धार्मिक स्थलों में अंदर जाने और बाहर आने के लिए अलग-अलग रास्ते रहेंगे। प्रवेश से पहले हाथ और पांव साबुन से धोने होंगे। स्वास्थ्य विभाग के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। श्रद्धालुओं मंदिरों में मूर्तियां और धार्मिक पुस्तकों को छू नहीं पाएंगे। धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा नहीं होगी। समूह में भजन-कीर्तन पर रोक रहेगी। प्रसाद बांटने और जल छिड़कने पर भी रोक रहेगी।
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