-
Advertisement
‘प्यारी बहना सम्मान निधि योजना’ के नियम सख्त, 18 से 20 वर्ष की युवतियां दायरे से बाहर
Himachal Pyari Behna Yojana: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के नियमों में सख्ती करते हुए इसके दायरे को सीमित कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार, अब 18 से 20 वर्ष की आयु की युवतियों को योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। अब केवल 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं ही इस योजना की पात्र होंगी।बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने और वास्तविक रूप से जरूरतमंद महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है।
योजना में किए गए प्रमुख बदलाव
आयु सीमा में संशोधन: शुरुआत में यह योजना 18 से 59 वर्ष की महिलाओं के लिए थी, जिसे अब बदलकर 21 से 59 वर्ष कर दिया गया है।
आय सीमा लागू: सरकार ने अप्रैल में नई शर्त जोड़ते हुए स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है।
एक परिवार से एक लाभार्थी: साल 2024 में किए गए एक अन्य संशोधन के तहत, अब एक परिवार से केवल एक ही महिला को 1500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।
BPL को प्राथमिकता: नए आवेदन पत्रों में आय और बीपीएल (BPL) स्थिति के लिए अलग कॉलम होंगे और BPL परिवारों की महिलाओं को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
कौन है पात्र?
हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी महिला।
आवेदक की आयु 21 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो।
बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियां भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ (अपात्र श्रेणी)
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य नियमित सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी हो।
अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारी।
सेवारत व भूतपूर्व सैनिक और सैनिक विधवाएं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर और मल्टी टास्क वर्कर।
किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी।
पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों, सरकारी बोर्डों, निगमों और परिषदों में कार्यरत या पेंशनभोगी व्यक्तियों के परिवार।
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवास (बोनाफाइड) प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र (2 लाख से कम)
आधार कार्ड
बैंक खाते का विवरण
राशन कार्ड की प्रति (शहरी क्षेत्रों के लिए)
परिवार रजिस्टर की प्रति (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
मुख्य चोमो द्वारा जारी प्रमाण पत्र (केवल बौद्ध भिक्षुणियों के लिए)
आवेदन प्रक्रिया: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दिशा-निर्देश जारी होते ही नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पात्र महिलाएं योजना का आवेदन पत्र अपने संबंधित जिला अथवा तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकती है। इसके बाद जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनका पहले सत्यापन होगा और फिर सम्मान निधि जारी होगी।
संजू चौधरी

