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हिमाचल में कल डाले जाएंगे वोट, मतदान केंद्र में इन चीजों को ले जाने पर रहेगी पाबंदी
नाहन। हिमाचल में विधानसभा चुनाव (Himachal Vidhan Sabha Election) के लिए कल मतदान (Voting) होगा। ऐसे में मतदान करने आने वाले लोगों के लिए मतदान केंद्रों में कुछ चीजों के ले जाने पर पावंदी लगाई गई है। यह जानकारी जिला सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी आरके गौतम ने दी। उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा 12 नवंबर, 2022 को निर्धारित मतदान के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
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आदेश के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिये राजनीतिक पदाधिकारियों/ पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस- कार्यकर्ताओं/अभियान पदाधिकारियों जो निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर से लाए गए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता (Voter) नहीं हैं, की मौजूदगी 12 नवंबर, 2022 को शाम 5 बजे या मतदान समाप्त होने तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगी। आदेश में आगे कहा गया है कि अधिकृत चुनाव स्टाफ और पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर या मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन या किसी भी उपकरण (Electronic Devices) को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का बूथ नहीं बनाया जाएगा। सीमित समय और व्यावहारिक बाधाओं को देखते हुए सभी हितधारकों को सूचित करने के संबंध में यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश गत सायं से 13 नवंबर, 2022 सायं 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।