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#HP_Corona: इस जिला में बिना मास्क 5 हजार जुर्माना, सामूहिक भोज को अनुमति जरूरी
शिमला। हिमाचल में कोरोना (Corona) के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता में डाल दिया है। इसी के चलते हिमाचल के ऊना जिला प्रशासन ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यहां पर मास्क ना लगाने वालों को 5 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। साथ ही लंगर/भंडारे/ सामूहिक भोज के आयोजन को लेकर एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। दुकानदार ने मास्क नहीं पहना तो जुर्माने के साथ दुकान बंद होगी, रेहड़ीधारक द्वारा उल्लंघन पाए जाने पर रेहड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। बता दें कि इस माह अब तक कोरोना के 1,580 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 914 ठीक हुए हैं। साथ ही 20 लोगों की जान गई है। प्रदेश में आज अब तक भी दो लोगों ने दम तोड़ा है। शिमला (Shimla) व सिरमौर में एक-एक कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) की जान गई है। कोरोना डेथ (Corona Death) का कुल आंकड़ा 1,002 पहुंच गया है। आज अब तक कोरोना के 43 मामले सामने आए हैं। वहीं, 95 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 60,250 पहुंच गया है। अभी 989 एक्टिव केस हैं। अब तक 58,245 ठीक हो चुके हैं।
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किस जिला में कितने केस और कितने हुए ठीक
ऊना (Una) में सबसे अधिक 34, सिरमौर में चार, मंडी में तीन, हमीरपुर व कांगड़ा में एक-एक केस आया है। सिरमौर के 32, सोलन के 20, शिमला के 19, कांगड़ा (Kangra) के 10, ऊना के सात, हमीरपुर के पांच, कुल्लू व मंडी का एक-एक ठीक हुआ है। ऊना जिला में सबसे अधिक 316 एक्टिव केस (Active Case) हैं। कांगड़ा में 168, सोलन में 125, शिमला व सिरमौर में 100-100, हमीरपुर (Hamirpur) में 60, बिलासपुर में 53, मंडी में 42, कुल्लू में 18, चंबा में चार व किन्नौर में तीन सक्रिय मामले हैं। शिमला के 268, कांगड़ा के 215, मंडी के 128, कुल्लू के 84, सोलन के 73, चंबा (Chamba) के 52, हमीरपुर के 49, ऊना के 47, सिरमौर के 33, बिलासपुर के 25, किन्नौर के 16 व लाहुल स्पीति के 12 दम तोड़ चुके हैं।
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कोविड-19 ने बढ़ते मामलों के चलते ऊना में जरूरी आदेश जारी
जिला ऊना में बढ़ते कोविड-19 (Covid-19) के मामलों के दृष्टिगत प्रशासन ने जरूरी आदेश जारी किए हैं। इसमें मास्क ना लगाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। एसडीएम प्रतिदिन औचक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई दुकानदार मास्क के बिना पाया जाता है तो मास्क ना लगाने के लिए जुर्माने के साथ-साथ उसकी दुकान को बंद और रेहड़ीधारक द्वारा उल्लंघन पाए जाने पर रेहड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। 31 मार्च तक लंगर/भंडारे/ सामूहिक भोज का आयोजन एसडीएम (SDM) से आयोजन के पहले ली गई अनुमति से ही किया जा सकेगा। 31 मार्च तक सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ प्रवचन/ कीर्तन/ भागवत कथा, खेलकूद संबंधी आयोजनों/ इवेंटस का आयोजन एसडीएम से संबंधित आयोजन के पहले ली गई अनुमति से ही किया जा सकेगा। प्रत्येक अनुमति के संबंध में एसडीएम द्वारा अनुपालना अधिकारी/ कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा जो आयोजन के दिन निरीक्षण कर अनुमति की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।