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बड़ी खबरः Curfew में ढील के दौरान खुलने वाली दुकानों को लेकर जरूरी आदेश, करना होगा ऐसा
Last Updated on April 30, 2020 by Sintu Kumar
धर्मशाला। कांगड़ा जिला में कर्फ्यू (Curfew) में ढील के दौरान खुलने वाली दुकानों को लेकर जिला प्रशासन ने जरूरी आदेश जारी किए हैं। अब दुकानदार व दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी पैदल की दुकानों से आ जा सकेंगे। वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अगर कोई इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि एमएचए (MHA) की गाइडलाइन (Guideline) के अनुसार जरूरी वस्तुओं की खरीददारी करने के लिए लोग कर्फ्यू ढील के दौरान पैदल आ जा सकते हैं।
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अब दुकानदारों को भी यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 8 से 12 बजे सा जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है, उनके मालिक व दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी पैदल ही दुकानों से आ और जा सकते हैं। डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि अगर कोई इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 269, 270 और 188 आईपीसी 1860 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों से आदेशों को मानने का आह्वान किया है।
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बता दें कि कर्फ्यू में ढील के दौरान कई व्यवसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए छूट दे दी गई है। ऐसे में दुकानों में पहुंचने वाले दुकानदारा व उनके कर्मचारी गाड़ियों में आ जा रहे थे। इससे ट्रैफिक की मूवमेंट बढ़ गई थी। इसी के चलते प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा है।
एसडीएम पालमपुर धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि कर्फ्यू में ढील के दौरान खुलने वाली सभी दुकानदारों को घर से दुकान और दुकान से घर तक पैदल ही आना-जाना होगा। यह आदेश पहली मई से प्रभावी हो जाएंगे, डीसी कांगड़ा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
रामोत्रा ने बताया कि कर्फ्यू में ढील के दौरान लोगों के गाड़ियों में घरों से बहुत अधिक निकलने से सामाजिक दूरी इत्यादि में समस्या उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने कहा कि लोग भी रोजमर्रा के सम्मान इत्यादि अपनी नज़दीकी दुकान से लें और घर का एक सदस्य पैदल ही निकलें।