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72 घंटे से कम समय के लिए Punjab आ रहे लोगों के लिए Home Quarantine की अनिवार्यता खत्म
Last Updated on July 14, 2020 by Deepak
चंडीगढ़। पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने राज्य में बाहर से आने वालों को बड़ी राहत दी है। पंजाब सरकार ने 72 घंटे से कम समय के लिए राज्य में आ रहे लोगों को छूट देते हुए 14 दिन होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) में रहने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि इसमें शर्त रखी गई है कि वह व्यक्ति कंटेनमेंट जोन से ना आया होगा। यह नए निर्देश आज जारी किए गए हैं। सूबे के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में परीक्षा देने आने वाले छात्रों, व्यापार के संबंध में यहां आना चाह रहे लोगों आदि के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब केवल और केवल पंजाब में एंट्री के समय सीमा चेक पोस्ट पर एक औपचारिक अंडरटेकिंग देनी होगी।
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छूट के बावजूद इन सारी बातों का रखना होगा ख्याल
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने मंगलवार को कहा कि इस निर्णय से उन लोगों या विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो या तो बिजनेस के लिए या परीक्षा के लिए पंजाब में केवल एक या 2 दिन के लिए आने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे यात्रियों को 14 दिन की अनिवार्य होम क्वारंटाइन से छूट दी गई है। हालांकि, ऐसे यात्रियों को COVA ऐप पर दिए प्रारूप में को भरकर चेक पोस्ट पर प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित बनाना होगा कि कोवा ऐप पंजाब में स्टे के दौरान एक्टिव रहेगा। इस अवधि के दौरान, वे अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और आसपास के लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और किसी भी कोरोना लक्षण के दिखने पर निगरानी टीम के साथ बातचीत करेंगे और तुरंत 104 पर कॉल करेंगे। बता दें कि चाहे भारत सरकार ने हाल ही में डॉमेस्टिक ट्रेवलर्स के लिए होम क्वारैंटाइन की जरूरत को खत्म कर दिया है और उसकी जगह पर स्व-निगरानी करने के लिए कहा गया है, परन्तु कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि कोविड मामलों की बढ़ रही संख्या के मद्देनजर राज्य में क्वारंटाइन की बन्दिशें जारी रहेंगी।