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विधि सदस्य की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर HC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Last Updated on September 18, 2020 by Deepak
शिमला। विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (विधि) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी व जस्टिस अनूप चिटकारा की डबल बेंच ने हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए।
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याचिका में प्रार्थी ने राज्य सरकार और चयन समिति की कार्य शैली पर गम्भीर सवाल उठाए है। प्रार्थी ने मेरिट के साथ खिलवाड़ और पक्षपात करने का आरोप लगाया है। प्रार्थी ने चयन समिति द्वारा किए पक्षपात के दृष्टिगत उस समिति को ध्वस्त करने की प्रार्थना की है। विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (विधि ) के चयन के लिए चयन समिति के सदस्यों में प्रदेश के मुख्य सचिव, मानवाधिकार के अध्यक्ष,और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष शामिल थे। अब मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।