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हिमाचल: बर्फ में डूबे लाहुल सहित इन चार जिलों में दुकानें खोलने का समय तय, जाने
शिमला। हिमाचल में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनजातीय जिला लाहुल स्पीति सहित चंबा, सिरमौर और किन्नौर जिला में भी दुकानों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है। मंगलवार को डीसी लाहुल स्पीति (Kahaul Spiti) की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिला में सभी दुकानें, मंडियां व व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6:30 बजे तक की खुले रहेंगे। हालांकि दवाई की दुकानों (Shops) या फार्मेसी पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
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यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 24 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार जिला में रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू (Curfew) रहेगा, जिसका प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावी ढंग से पालन करना होगा। लेकिन आपात या आवश्यक सेवाओं में तैनात वाहनों, व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध (Ban) नहीं होगा। इसके अलावा इंडोर में क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 व्यक्तियों जो दोनों में न्यूनतम हो,को एकत्र होने की अनुमति होगी, जबकि खुले स्थानों में अधिकतम 300 लोग एकत्र हो सकेंगे। इस प्रकार की भीड़ में कोविड19 के नियमों की सख्ती के साथ अनुपालना करनी होगी। ऐसे समारोह अथवा आयोजन के संबंध में आयोजक को समारोह का विवरण प्रस्तुत कर पूर्वानुमति लेनी होगी। किन्नौर जिला में भी दुकानें खोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है।
चंबा में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें
इसी तरह से जिला चंबा में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकाने खुली रहेंगी। डीसी चंबा (DC Chamba) डीसी राणा की ओर से इस बावत आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार फार्मेसियों /केमिस्ट की दुकानों को इस आदेश के प्रभाव से छूट दी गई है और वे हमेशा की तरह काम करना जारी रखेंगे। इसके अलावा मोटर मैकेनिक, टायर पंचर की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रखने की अनुमति होगी। रेस्तरां और ढाबों को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेस्तरां और ढाबों को रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा। सभी दुकानों में नो मास्क, नो सर्विस का नियम लागू होगा।
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सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध
जिला सिरमौर (Sirmaur) में भी बंदिशें (Restrictions) भी बढ़ गईं हैं। दुकानों को खोलने और बंद करने का समय निर्धारित कर दिया है। जबकि, रविवार को बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जबकि, शैक्षणिक, खेल, विवाह, मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजन की अनुमति होगी। अधिकतम 100 व्यक्तियों को इंडोर व खुले स्थान पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 300 व्यक्तियों की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिला दंडाधिकारी आरके गौतम ने जारी किए हैं।
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राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर रेस्तरां और ढाबों को सभी दिनों में शाम 7.30 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी और शाम 7.30 बजे के बाद रात नौ बजे तक केवल भोजन वितरण सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधक व खाना पकाने वाले कर्मचारियों को आरटीपीसीआर करवाना आवश्यक होगा। खाना पकाने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क, दस्ताने और हेड कवर आदि पहनेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों के रेस्तरां और ढाबा को सभी दिनों में रात्रि 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी।
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