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गारंटी-वारंटी वाले सामान की बदली करने में दुकानदार करे आना-कानी तो करें यें
गारंटी-वारंटी (Guarantee-Warranty) वाले सामान की बदली करने के वक्त अक्सर लोगों को परेशानी का सामना करना पडता है। लेकिन आज हम उसी से जुड़े कुछ तथ्य आपसे शेयर करेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। हम जब भी बाजार से कुछ खरीदते हैं, जो उसकी गारंटी और वारंटी जरूर पूछते हैं। लेकिन कई बार गारंटी के बाद भी सामान खराब निकल आता है। ऐसे में कई बार दुकानदार उसे बदलने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में दुकानदार की शिकायत उपभोक्ता कमीशन में कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (Consumer Protection Act) में नए संशोधन के तहत आपको अधिकतम 45 दिन के अंदर न्याय भी मिल जाएगा।
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अगर आपके साथ दुकानदार ने धोखा किया है और कोई नकली या खराब क्वालिटी का सामान दिया है, तो आप वकील के माध्यम से इसकी शिकायत करा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी। शिकायतकर्ता को अपनी डिटेल्स जैसे. नाम, पता विरोधी का नाम, शिकायत का पूरा विवरण और जरूरी साक्ष्य मसलन बिल इत्यादि देने होंगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता को हस्ताक्षर करके अपनी शिकायत को प्रमाणित करना होगा।
अगर आप 5 लाख रुपए तक के सामान या सर्विस की शिकायत करते हैं, तो इसकी सुनवाई जिला स्तर पर फोरम में होगी। वहीं अगर शिकायत 20 लाख रुपए तक की है तो इसकी सुनवाई राज्य स्तर पर राज्य आयोग में होगी। इसके अलावा आप 20 लाख से ज्यादा रुपए के सामान या सर्विस की शिकायत करते हैं तो इसकी सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करेगा। जिला फोरम के फैसले के खिलाफ आप चाहें तो राज्य आयोग में अपील कर सकते है। वहीं राज्य आयोग के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है।