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RBI ने जारी किया नया आदेश, अब बैंक जबरन नहीं कर सकते लोन की वसूली
Last Updated on August 17, 2022 by sintu kumar
हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने ने किसी ना किसी बैंक से लोन लिया हुआ है। ऐसे में जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है उनके लिए एक काम की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (Reserve Bank of India) (RBI) ने तमाम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। जिसके चलते अब कोई भी बैंक किसी विपरीत परिस्थिति में ग्राहक से जबरदस्ती लोन की वसूली नहीं कर सकता है।
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बता दें कि आरबीआई की ये सर्कुलर सभी कमर्शियल बैंक, नॉन कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सभी प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंकों पर लागू है। आरबीआई के आदेश में बैंकों को साफ तौर पर ये कहा गया है कि बैंक लोन (Bank Loan) लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने और निजी डाटा के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकें। इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया है कि बैंक कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को भी तंग करने की घटनाओं को भी रोकें। आरबीआई ने बैंकों और अन्य संस्थानों को आपत्तिजनक मैसेज भेजने और सोशल मीडिया पर बदनामी करने वाली घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कहा है। नए सर्कुलर के नियमों के अनुसार, सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को रिकवरी के लिए कॉल ना किया जाए। आरबीआई ने कहा कि संस्थाएं ठीक से रिकवरी एजेंट्स से नियमों का पालन करवाएं।
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