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अब कार में पीछे बैठने वाले लोग भी लगाएंगे सीट बेल्ट, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
Last Updated on September 7, 2022 by Neha Raina
केंद सरकार द्वारा वाहन चालकों और वाहन में सवार अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब जरूरी होगा।
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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि निजी वाहनों में लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन करने का फैसला किया गया ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व्हीकल कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम छह ‘एयरबैग’ (Airbag) जरूरी करने पर विचार कर रही है।
बताया जा रहा है कि अभी केंद्र सरकार कार चालक और सवारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणली को जरूरी करने की योजना बना रही है। फिलहाल, वाहन निर्माताओं के लिए सिर्फ आगे की सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देना जरूरी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पालघर में कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन के निधन के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट (Seat Belt) नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।