-
Advertisement
हाईकोर्ट ने एडीए के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष करने से जुड़ी याचिकाएं की खारिज
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक जिला न्यायवादियों के पदों को भरने लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने एचएएस, एचपीएस और एचजेएस जैसी सेवाओं के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण अपवाद तैयार करने के पश्चात किया है। मामले के अनुसार लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला न्यायवादियों के 25 पदों को भरने हेतु 24 नवम्बर 2021 को आवेदन आमंत्रित किए थे।
अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष ही रखी गई
आवेदन भरने के अंतिम तिथि 31 दिसंबर और छंटनी परीक्षा की तिथि 17 अप्रैल 2022 को निर्धारित की गई थी। इस परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई थी। इस अधिकतम आयु सीमा को कुछ वकीलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रार्थियों का कहना था कि एडीए के पद पहले क्लास थ्री हुआ करते थे। फिर इन पदों को 21 मई 2009 को जारी अधिसूचना के तहत क्लास वन गैजेटेड बना दिया था। क्लास वन होने के बावजूद इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष ही रखी गई जबकि अन्य क्लास वन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। कोर्ट ने सरकार के निर्णय में कोई मनमानी या भेदभाव अथवा अवैधता न पाते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी।
यह भी पढ़े:लोकपाल को भत्ते ना देने का मामलाः हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस