-
Advertisement
हिमाचल में ट्रांसफर और तैनाती के बदले नियम, अब इतने दिन में करना होगा रिलीव
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (Central Civil Service) (नियुक्ति समय) के नियम 1979 में संशोधन किया है। राज्य के कार्मिक विभाग (Department of Personnel) ने सोमवार देर शाम इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि 30 किमी या उससे कम ट्रांसफर (Transfer) होने पर एक दिन और 30 किमी से ज्यादा दूरी पर ट्रांसफर होने पर पांच दिन में नियुक्ति (Joining) देनी होगी। विभाग ने अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों के मामले में इससे पहले 31 जुलाई को आदेश जारी किए थे।
अधिसूचना में कहा गया है कि नियमों में बदलाव इस बात को ध्यान में रखकर लिया गया है कि ट्रांसफर होने पर सक्षम प्राधिकारी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को निर्धारित समय पर रिलीव (Relieve) करने में देरी कर रहे हैं। ऐसे में संबंधित प्राधिकर्ता से उम्मीद जताई गई है कि वे तबादलों के आदेश में तत्परता से कार्रवाई करेंगे और रिलीव करने की समयसीमा 2 दिन से ज्यादा नहीं होगी। यह उन मामलों में लागू होगा, जहां प्रभार का अंतरण करने की जरूरत न हो।
उन मामलों में जहां प्रभार का अंतरण करना जरूरी हो, वहां संबंधित अधिकारी को पांच दिन में रिलीव कर दिया जाएगा। अगर इस समयसीमा में अधिकारी को रिलीव नहीं किया गया तो उन्हें स्वत: ही कार्यमुक्त मान लिया जाएगा।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group