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डीसी सोलन का वादा- 30 सितंबर तक खाली हो जाएगा मकान, सुनवाई टली
शिमला। यहां से सोलन तबादला होने के बावजूद डीसी सोलन (DC Solan) के सरकारी आवास खाली न करने (Did Not Vacate The Govt Bunglow) से जुड़े मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर के लिए टल गई है। शिमला में डीसी सोलन को जो सरकारी आवास आवंटित किया गया था, उसकी अवधि सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। डीसी सोलन ने कोर्ट को यह विश्वास दिलाया कि मामले की आगामी सुनवाई तक वे हर हाल में सरकारी आवास को खाली कर देंगे। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की सुनवाई 10 अक्तूबर को निर्धारित की है।
प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका में प्रार्थी किरण भडाणा ने आरोप लगाया है कि आईएएस मनमोहन शर्मा का तबादला 8 अप्रैल को बतौर डीसी सोलन हुआ था। 8 जून को उन्हें शिमला स्थित सरकारी आवास को खाली करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 1 जुलाई को यही निवास प्रार्थी को आवंटित किया गया था। प्रार्थी का आरोप है कि वह उक्त निवास को हासिल नहीं कर पा रही है, क्योंकि वह निवास निजी प्रतिवादी ने खाली ही नहीं किया है। प्रार्थी ने डीसी सोलन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही (Demands Disciplinary Action) की मांग भी की है।
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