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हिमाचल में बिजली महंगीः होटल, अस्पताल और पेट्रोल पंपों पर लगा 1 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त सेस
Himachal News: हिमाचल सरकार ने राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सेस लगाने का बड़ा फैसला लिया है। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब होटल, निजी अस्पताल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स समेत 10 श्रेणियों के उपभोक्ताओं से बिजली खपत पर 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जिन श्रेणियों पर यह नया सेस लागू किया गया है उनमें बिजनेस हाउस, प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट अस्पताल, पेट्रोल पंप, होटल/मोटल, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट रिसर्च संस्थान, प्राइवेट कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स शामिल हैं। इन सभी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अब हर यूनिट बिजली खपत पर अतिरिक्त एक रुपये का भुगतान करना होगा।
दूध और पर्यावरण सेस जोड़ा गया था
इससे पहले भी राज्य सरकार ने बिजली दरों में विभिन्न सेस लागू किए थे। फरवरी 2025 से बिजली बिलों में दूध और पर्यावरण सेस जोड़ा गया था, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ा था। उस समय घरेलू उपभोक्ताओं से 10 पैसे प्रति यूनिट दूध सेस लिया जा रहा है, जबकि अन्य श्रेणियों पर 2 पैसे से लेकर 6 रुपये प्रति यूनिट तक का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था।
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