-
Advertisement
Results for " दुकानें खोलने "
हिमाचल: बर्फ में डूबे लाहुल सहित इन चार जिलों में दुकानें खोलने का समय तय, जाने
रेस्तरां और ढाबों को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेस्तरां और ढाबों को रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा।
हिमाचल के इस जिला ने निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें खोलने को जारी किए ये निर्देश
राघव शर्मा ने बताया कि आदेशों के तहत शनिवार व रविवार के दिन सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी।
Kangra जिला में दुकानें खोलने और बंद करने का समय निर्धारित-जानिए
धर्मशाला/मंडी। हिमाचल (Himachal) के कांगड़ा (Kangra) जिला में भी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों (Essential Goods Shops) को खोलने और बंद करने का समय तय हो गया है। कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के दौरान कांगड़ा जिला में दुकानें सुबह 8 बजे खुलेंगी और 11 बजे बंद होगी। इस बारे डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति (DC Kangra… Continue reading Kangra जिला में दुकानें खोलने और बंद करने का समय निर्धारित-जानिए
जिला के अंदर आवाजाही को Pass की जरूरत नहीं, शहरों में दुकानें खोलने की वैकल्पिक व्यवस्था
उन्होंने बताया कि जिला के प्रवेश द्वारों पर व्यक्तियों की बाकि अनावश्यक वस्तुओं के लिए आवाजाही केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही होगी
शराब की दुकानें खोलने के फैसले पर Javed Akhtar and Raveenaने दिखाए तीखे तेवर
जावेद ने सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए लिखा, कि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने से विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। किसी भी मामले में सभी सर्वेक्षणों के अनुसार आजकल घरेलू हिंसा काफी हद तक बढ़ गई है
हिमाचल में दुकानें खुलने और बंद करने के समय में किया बदलाव, यहां जाने नई टाइमिंग
शिमला और धर्मशाला नगर निगम के अतिरिक्त मनाली नगर परिषद की परिधि में दुकानें सुबह नौ बजे खोली जाएंगी और रात साढ़े नौ बजे बंद की जाएंगी।
हिमाचल कैबिनेट: प्रदेश में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, दुकानों को खोलने की समय सीमा खत्म
प्रदेश भर में अब दुकानों को खोलने की समय सीमा को समाप्त कर दिया है। अब दुकानदार पहले की तरह ही सुबह से लेकर रात तक दुकानें खोल सकते हैं। उन पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है।
हिमाचल के इस जिला में अब खुली रहेंगी दुकानें, हटाई कोरोना बंदिशें
दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नो मास्क नो सर्विस के नियम और कोविड अनुरुप व्यवहार की पूर्व की भांति अनुपालना सुनिश्चित करते रहना होगा।
हिमाचल इस जिला में बाजार खोलने के आदेशों में किया बदलाव, यहां पढ़ें
यह आदेश उन दुकानों पर लागू नहीं होंगे जो फल-सब्जी, दूध-डेयरी के लिए पंजीकृत हैं। सभी रेस्तरां, ढाबे रात्रि 10 बजे तक 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ संचालित होंगे।
हिमाचल के शिमला और कांगड़ा जिला में दुकानें खुलने का समय हुआ तय, जाने डिटेल
इसके अतिरिक्त कार्यालयों में पचास फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगेए जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में यह बंदिशें लागू नहीं होंगी।