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हिट एंड रन मामले में दोषी को 6 माह की सजा, 3200 रुपए जुर्माना
पांवटा साहिब। हिट एंड रन (Hit And Run) के मामले में यहां की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा और 3200 जुर्माना लगाया है। सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि दोषी धनवन्तरी शर्मा (59) वर्ष, पुत्र स्वरुप शर्मा निवासी 87 सुभाष नगर मनीमाजरा, थाना मनीमाजरा चण्डीगढ को धारा 279, 337, 338 आईपीसी 187, 196 एमवी एक्ट तहत 6 माह की सजा एवं 3200 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह था पूरा मामला
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता हुक्म सिंह निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब ने पुलिस थाने में सडक दुर्घटना का मामला दर्ज कराया था। मामला 30 नवंबर 2011 का है। शिकायत में बताया गया कि शाम करीब 5:30 बजे वह अपने घर के बाहर सड़क एनएच 72 (अब एनएच 07) कोलर में खड़ा था तो इसी बीच तेज रफ्तार कार चालक (Car Driver Hit and Ran Away) उसके भतीजा देविन्दर सिंह पुत्र नसीब सिंह को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत में 15 गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी माना गया।
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