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हिमाचल हाईकोर्ट में ACS प्रबोध सक्सेना को राहत, आवेदनकर्ता ने आवेदन लिया वापस
Last Updated on November 21, 2022 by Vishal Rana
शिमला। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना (Additional Chief Secretary Prabodh Saxena) को हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) से राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बलदेव शर्मा ने उनका नाम दागी अधिकारियों की सूची में डालने की गुहार लगाई गई थी। मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन वापिस ले लिया है। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि मुख्य सचिव ने प्रबोध सक्सेना का नाम जानबूझ कर दागी अधिकारियों (Tainted Officers) की सूची में नहीं डाला है।
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हाईकोर्ट में दागी अधिकारियों की सूची दायर करते समय मुख्य सचिव को पता था कि प्रबोध सक्सेना के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। प्रबोध सक्सेना को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया है। दलील दी गई थी कि प्रबोध सक्सेना के खिलाफ सीबीआई (CBI) अदालत दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। 350 करोड़ के इस मामले में सीबीआई ने सक्सेना के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसके बावजूद भी उन्हें संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया है।