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हिमाचल में ट्रांसफर पर बैन, अब सीएम की मंजूरी पर होगा तबादला
शिमला। हिमाचल (Himachal) में अब बिना सीएम मंजूरी के अफसरों और कर्मचारियों के तबादले (Transfers) नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने तबादलों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की मंजूरी पर बहुत जरूरी तबादले ही होंगे। मंगलवार को कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों (DC) को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 22 मार्च, 2022 को कार्मिक विभाग ने जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में तबादलों के लिए रोक हटा दी थी। हालांकि, सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध (Ban) लागू था और केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिया जा सकता था।
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ट्राइबल (Tribal) और हार्ड एरिया में खाली पदों को भरने के लिए तबादले किए जा सकते थे। इसके अलावा सेवानिवृत्ति, पदोन्नति (Promotion) और नए पदों के सृजन से हुई रिक्तियों को भरने के लिए भी तबादला आदेश जारी किए जा सकते थे। अनुशासनात्मक मामलों, सतर्कता मामलों, आपराधिक कार्रवाई के कारण आवश्यक स्थानांतरण हो सकत थे। प्रशासनिक आधार और अत्यावश्यकताओं से जुड़े मामलों में भी तबादले किए जा सकते थे। इसके बारे में मुख्य सचिव ने सभी सचिव, विभागाध्यक्षों, डिवीजनल कमिश्नर और डीसी को आदेश जारी किए थे।