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शिमला। हिमाचल सरकार (Himachal Goverment) की ओर से प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) को बताया गया कि सरकार तुरंत ही पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर (Part Time Multitask Worker) की नियुक्ति से संबंधित नीति के क्लॉज़ 18 में संशोधन करने के लिए विचार कर रही है। आज से आगे, फिलहाल के लिए आगे की नियुक्तियां क्लॉज़ 18 के तहत नहीं की जाएंगी और ऐसी नियुक्तियां क्लॉज़ 7 के तहत की जाएंगी। संशोधित करके उपयुक्त रूप से विधवाओं, अत्यंत गरीबों, पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों व अनाथों को लाभ देने के उद्देश्य से प्रावधान बनाया जाएगा।
प्रदेश महाधिवक्ता के वक्तव्य के पश्चात मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक (Chief Justice Mohammad Rafiq) व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ (Judge Jyotsna Riwal Dua) की खंडपीठ ने कहा कि अब इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को 16 मार्च 2022 को सूचीबद्ध किया गया। प्रदेश महाधिवक्ता अशोक शर्मा (State Advocate General Ashok Sharma) ने उच्च न्यायालय को बताया गया कि सरकार पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति से संबंधित नीति के क्लॉज़ 18 में संशोधन करने के लिए विचार कर रही है। फिलहाल, आज से आगे की नियुक्तियां क्लॉज़ 18 के तहत नही की जाएगी। ऐसी नियुक्तियां क्लॉज़ 7 के तहत की जाएगी। उपयुक्त रूप से विधवाओं, अत्यंत गरीबो, पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओ और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों व अनाथो को लाभ देने के उद्देश्य से नीति में प्राबधान बनाया जाएगा । क्लोज 18 के तहत नियुक्ति दिए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश महाधिवक्ता के वक्तव्य के पश्चात मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि अब इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।
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