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#Kangra में नए साल के जश्न को लेकर आदेश जारी, 35 मिनट ही फोड़ सकेंगे पटाखे- और भी जानिए
धर्मशाला। कांगड़ा (#Kangra) जिला में नए साल के जश्न को लेकर कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। डीसी राकेश प्रजापति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बारे आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में नए साल की पूर्व संध्या (New Year Eve) पर यानी 31 दिसंबर को 35 मिनट ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। रात 11:55 से 12:30 तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा ग्रीन पटाखे (Green Crackers) ही फोड़ने और बेचने की अनुमति होगी। नए साल के जश्न में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही किसी भी जश्न के लिए ऑनलाइन पोर्टल hp.gov.in पर अनुमति लेनी होगी। संबंधित एसडीएम (SDM) की अनुमति के बाद ही नए साल पर कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा रात के समय में लाउड स्पीकर, पब्लिस एड्रेस सिस्टम या कोई साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट (Sound Producing Instrument) या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट (Musical Instrument) या साउंड एम्पलीफायर (Sound Amplifier) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आडिटोरिया (Auditoria), कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल (Banquet Halls) या पब्लिक इमरजेंसी में संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति से इनका इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए अनुमति देते वक्त 12 जून 2020 के एनजीटी (NGT) के आदेशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 (Covid-19) को लेकर संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नजर रखनी होगी।
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डीसी राकेश प्रजापति orders new year
पटाखे संबंधित एसडीएम की अनुमति से बेचे जा सकेंगे। पटाखे चिन्हित जगहों पर ही बेचे जाएंगे। मार्केंट, सरकारी ऑफिस, साइलेंस जोन (Silence Zone) व हेरिटेज भवनों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध होगा। सभी नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत पटाखों के बेस्ट के साइंटिफिक डिस्पोजल को सुनिश्चित करेंगी। यह आदेश एक जनवरी तक लागू रहेंगे।
डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि कोविड-19 फैलने की आशंका को देखते हुए है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के दृष्टिगत कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तक सामाजिक समारोहों को सीमित किया गया है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम जिला में पर्यावरण अनुकूल पटाखे बेचे जाएंगे और नए साल की पूर्व संध्या पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने का समय होगा। उन्होंने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या के आयोजनों के लिए संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में खुले स्थान में ध्वनि प्रसार यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी, जबकि पूर्व अनुमति के उपरांत ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल जैसे सार्वजनिक परिसर में पूर्व ध्वनि प्रसार यंत्र चलाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बाजार, सरकारी कार्यालयों, साइलेंस जोन और हेरिटेज बिल्डिंगों में पटाखे फोड़ना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जिला कांगड़ा के सभी सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं, जो इन निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
पर्यटकों से एसपी कांगड़ा का आग्रह
एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने नए साल और कोविड व्यवस्था को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में पहले की तरह रात दस बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा। लोगों और गाड़ियों की मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगी। जो लोग बाहर से नए साल मनाने मैक्लोडगंज आदि आ रहे हैं, उनकी जहां भी रहने की व्यवस्था है वह 10 बजे तक वहां पहुंच जाएं। उसके बाद मूवमेंट पर कार्रवाई की जाएगी। इन हाउस गेस्ट यानी की होटल आदि के अंदर कोई अगर कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है तो वह मनाही नहीं होगी। इसके लिए पचास लोग इकट्ठा हो सकेंगे और कोविड नियमों की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि मैक्लोडगंज, धर्मशाला, व पालमपुर आदि में पुलिस के करीब 100 जवान तैनात रहेंगे। धर्मशाला गांधी चौक से पर्यटकों को बाईपास सड़क से मैक्लोडगंज के लिए भेजा जाएगा। पुलिस स्टेशन मैक्लोडगंज के पास उन्हें दूसरे मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति फरसेटगंज से वाया चर्च मैक्लोडगंज नहीं जा सकता है। वहीं अगर कोई वापस आना चाहता है तो वह चर्च से वाया फरसेटगंज आ सकता है। वहीं खड़ा डंडा रोड पर वन वे रहेगा। खड़ा डंडा रोड से उपर वाहनों का जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू भी कल धर्मशाला में होंगे।