-
Advertisement
अब कार खरीदना हुआ फायदे का सौदा, इनकम टैक्स में मिलेगी छूट
वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। देश की राजधानी इन दिनों इसी समस्या से जूझ रही है। इसी के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं बल्कि ये पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में भी अच्छे हैं। बड़ी संख्या में लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद कर रहे हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आप को एक जबरदस्त फायदा मिलेगा। वह है इनकम टैक्स में बड़ी छूट।
यह भी पढ़ें: महिंद्रा की कोई भी SUV खरीदना चाहते हैं तो 30 नवंबर से पहले पहुंचे कंपनी के शोरूम
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, अगर कोई शख्स कार खरीदता है तो उसे लोन पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है। इसके पीचे कारण यह है कि कार लग्जरी प्रोडक्ट में आती है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले कस्टमर नए सेक्शन 80ईईबी के तहत लोन पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। दरअसल भारत सरकार ने नए सेक्शन 80ईईबी को इसलिए जोड़ा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हों।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group